नवरात्रि मेले के दौरान माता टेकरी क्षेत्र में हुड़दंग एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 आदतन अपराधियों के विरुद्ध देवास पुलिस की सख्त कार्यवाही
🔹 श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम दर्शन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।
🔹 माता टेकरी एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए आपराधिक पृष्ठभूमि के 03 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार।
🔹 गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से मारपीट, बलवा, जुआ एवं एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज।
पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान माता टेकरी पर दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध के साथ-साथ ही माता टेकरी एवं आसपास के क्षेत्रों में अवैध पार्किंग, श्रद्धालुओं का रास्ता रोककर व्यवधान उत्पन्न करने, हुड़दंग करने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के पालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री गजेन्द्र सिंह वर्धमान के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री सुमित अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा माता टेकरी एवं आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए माता टेकरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले 03 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न थानों में मारपीट, बलवा, जुआ, एनडीपीएस एक्ट एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु माननीय एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण एवं आपराधिक रिकॉर्डः-
1. भोला उर्फ गोला पिता बदलू खान, निवासी कंजर मोहल्ला, जबरन कॉलोनी, देवास।
आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में पूर्व से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं जुआ एक्ट से संबंधित 02 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
2. मोहसिन उर्फ गोलू पिता शकुर खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी वासुदेवपुरा, जबरन कॉलोनी, देवास।
आरोपी के विरुद्ध जिला उज्जैन के थाना कायथा तथा जिला देवास के थाना कोतवाली, औद्योगिक क्षेत्र एवं बैंक नोट प्रेस में मारपीट, बलवा, लज्जा भंग, गाली-गलौज आदि से संबंधित 07 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
3. सतीश पिता कमल बोडाना, निवासी बिहारीगंज, देवास।
आरोपी के विरुद्ध थाना नाहर दरवाजा एवं थाना कोतवाली में मारपीट, एनडीपीएस एक्ट तथा अन्य धाराओं के अंतर्गत 04 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
सराहनीय भूमिकाः- उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, प्रधान आरक्षक 798 सोदान सिंह, प्रधान आरक्षक 34 श्याम मालवीय, प्रधान आरक्षक 752 वीरेंद्र, आरक्षक 903 रजनीकांत, आरक्षक 827 जितेंद्र एवं आरक्षक 715 पंकज की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
देवास पुलिस की आमजन से अपीलः- देवास पुलिस आमजन एवं श्रद्धालुओं से अपील करती है कि धार्मिक आयोजनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, हुड़दंग अथवा संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल-112 पर दें।





