मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में धोखाधड़ी और जालसाजी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने वित्तीय संस्थानों और बैंकों के होश उड़ा दिए हैं। यहाँ एक आरोपी पति-पत्नी पर अपनी ही जमीन को पहले बेचने और फिर उसी जमीन के कथित फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 60 लाख रुपये का भारी-भरकम लोन उठाने का गंभीर आरोप लगा है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी विभिन्न धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
📜 दिसंबर 2022 में लिया 60 लाख का लोन, 2023 में बेची जा चुकी थी जमीन
पूरे फर्जीवाड़े और शिकायत की क्रोनोलॉजी:
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कंपनी से धोखाधड़ी: दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी हकीमुद्दीन सैफी और उसकी पत्नी फातिमा ने ‘सोलफुल निधि लिमिटेड’ नामक वित्तीय संस्थान से 60 लाख रुपये का लोन हासिल किया था।
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सिक्योरिटी में लगाया प्लॉट: इस लोन के बदले आरोपियों ने इंदौर के बिजलपुर स्थित प्लॉट नंबर 461 के दस्तावेज मुख्य सिक्योरिटी के रूप में जमा कराए थे।
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सच्चाई आई सामने: मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जांच में पता चला कि हकीमुद्दीन इस बिजलपुर वाले प्लॉट को 5 दिसंबर 2023 को ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका था। इसके बावजूद उसी जमीन के फर्जी व अवैध दस्तावेज तैयार कर वित्तीय संस्था से 60 लाख का लोन मंजूर करवा लिया गया।
🔍 कई अन्य बैंकों से भी लोन हड़पने का अंदेशा, मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
क्राइम ब्रांच जांच और अन्य खुलासे:
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बहु-बैंकिंग धोखाधड़ी: शुरुआती पुलिस जांच में यह गंभीर अंदेशा जताया जा रहा है कि शातिर पति-पत्नी ने इसी तरह एक ही संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाकर 4 से 5 अन्य सरकारी व निजी बैंकों और कई लोगों से भी लाखों रुपये का कर्ज ले रखा है।
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धमकियां देने का आरोप: जब पीड़ित पक्ष और कंपनी के अधिकारियों ने अपने दिए गए पैसों का तकादा किया और रकम वापस मांगी, तो आरोपियों द्वारा उन्हें गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकियां देने का भी आरोप लगा है।
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पुलिस कार्रवाई: इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए दंपत्ति के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है और पूरे नेटवर्क व फर्जी दस्तावेजों के असली स्रोतों का पता लगाया जा रहा है।
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