बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है. आयोग ने इस मामले में उनसे तीन दिन में जवाब मांगा है. जानकारी के मुताबिक, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम है.
जानकारी के मुताबिक, सासाराम के रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है और तीन दिन में जवाब मांगा है. पीके के एक वोटर आईडी का नंबर IUJ1323718 है, जो करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिस्टेड है. वहीं, उनके पास एक और वोटर आई कार्ड है, जिसका EPIC IUI 0686683 है. वो कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की भवानीपुर विधानसभा सीट से वोटर हैं.
दो वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 और धारा 18 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है. एक से अधिक वोटर आईडी रखना या एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है. दो वोटर आईडी रखने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का भी प्रावधान है. अलग-अलग वोटर लिस्ट से मतदाता पहचान पत्र पाए जाने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग
बिहार की कुल 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. इस दिन 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. इस बार के चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं. इनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स हैं.
















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