मालवाहक पिकअप वाहनों में असुरक्षित यात्री परिवहन के विरुद्ध उदयनगर पुलिस की सख्त कार्यवाही
* मजदूरों को असुरक्षित रूप से ले जा रहे 03 पिकअप वाहन मोटरयान अधिनियम के तहत जप्त।
* वाहन चालकों, वाहन स्वामियों एवं ठेकेदारों सहित कुल 06 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
* जनचौपाल एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समझाइश देने के बाद भी सुधार नहीं होने पर की गई कार्यवाही।
संक्षिप्त विवरण :- पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा मालवाहक वाहनों में असुरक्षित रूप से यात्रियों का परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में थाना उदयनगर क्षेत्र में मालवाहक वाहनों में बड़ी संख्या में मजदूरों एवं अन्य यात्रियों को बैठाकर इंदौर ले जाए जाने की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थीं। इस पर उदयनगर पुलिस द्वारा पूर्व में भी संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही मजदूर वर्ग की आजीविका प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर गांव-गांव जनचौपाल आयोजित कर वाहन चालकों, वाहन स्वामियों, ठेकेदारों एवं मजदूरों को लगातार समझाइश दी गई। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एवं स्थानीय कम्युनिटी ग्रुपों के माध्यम से भी मालवाहक वाहनों में यात्रियों को नहीं बैठाने तथा सुरक्षित यात्री वाहनों का ही उपयोग करने के संबंध में जागरूक किया जा रहा था। इसके बावजूद संबंधित वाहन चालकों, वाहन स्वामियों एवं ठेकेदारों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और असुरक्षित यात्री परिवहन जारी रहा।
विगत दिनों इंदौर क्षेत्र में एक पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उदयनगर क्षेत्र के मजदूरों के घायल होने की घटना भी सामने आई थी। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं मजदूरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उदयनगर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान मजदूरों को असुरक्षित रूप से ले जा रहे 03 पिकअप वाहनों को मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जप्त किया गया। साथ ही वाहन चालकों, वाहन स्वामियों एवं मजदूरों को ले जाने वाले ठेकेदारों सहित कुल 06 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।
जप्त पिकअप वाहन :—
1. पिकअप वाहन क्रमांक MP41 ZL 0574
2. पिकअप वाहन क्रमांक MP13 AL 1430
3. पिकअप वाहन क्रमांक MP41 ZD 5084
गिरफ्तार अनावेदक :—
1. रवि पिता पवन मुझाल्दे निवासी पोलाखाल।
2. बाबूलाल पिता हुकुमचंद निगवाल निवासी बोरपड़ाव।
3. दयाराम पिता डोंगर सिंह चौहान निवासी चावरा गुवाड़ी।
4. सोहन पिता भादर वास्केल निवासी पटपड़ी।
5. बूदन पिता लालसिंह डाबर निवासी पोटला।
6. गोपाल पिता लालसिंह डाबर निवासी पोटला।
पुलिस की आमजन से अपील :—देवास पुलिस क्षेत्र के नागरिकों एवं मजदूरों से अपील करती है कि मजदूरी अथवा अन्य कार्यों के लिए आवागमन करते समय केवल अधिकृत यात्री वाहनों का ही उपयोग करें। मालवाहक पिकअप वाहनों में यात्रा कर अपने जीवन को जोखिम में न डालें। वाहन चालक, वाहन स्वामी एवं ठेकेदार भी श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। किसी भी असुरक्षित यात्री परिवहन अथवा आपात स्थिति की सूचना तत्काल डायल-112 पर दें।







