बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से आज यानी 30 सितंबर को SIR प्रक्रिया के तहत तैयार की गई अंतिम लिस्ट जारी किया जाए. इसमें राज्य के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े होंगे. बीते 3 महीने से चल रही है SIR की प्रक्रिया के बाद आज बिहार निर्वाचन आयोग ये अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची के दौरान करीब 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से हटाए गए थे. हालांकि, इसके बाद भी लोगों के पास विकल्प मौजूद था कि अगर किसी को लगता है कि वह गलत तरीके से उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है तो वह डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में जुड़वा सकता था.
सुप्रीम कोर्ट का दो अंतरिम आदेश
सुप्रीम कोर्ट पहले एसआईआर के मामले में दो अंतरिम आदेश दे चुका है. पहला ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने संबंधी है, जबकि दूसरा एसआईआर प्रक्रिया में आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का है.
विपक्ष के विरोध और SIR बंद करने की बार-बार मांगों मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को किया गया. यह प्रक्रिया 22 साल के समय के बीतने के बाद आयोजित की गई थी. इससे जुड़ी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट एक अगस्त को जारी की गई थी.
जस्टिस सूर्या कांत और जॉयमल्या बागची ने कहा था कि अगर उन्हें कोई अनियमितता मिलती है तो वे प्रकाशित सूची को रद्द करने में संकोच नहीं करेंगे. जजों ने आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल करने की भी अनुमति दी है, जो आयोग के 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं था. आदेश के बाद मतदाता प्रस्तुत कर सकते हैं. 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को पूरा हो रहा है.
















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