भारतीय टीम का नाम बदलने की याचिका को उच्च न्यायालय ने निरस्त किया, कहा यह समय की बर्बादी है न्यायालय को पहले ही सार्थक और गंभीर मामलों को निपटाना है,
याचिका अधिवक्ता रिपक कंसल ने दायर की थी याचिका में उल्लेख था कि बीसीसीआई एक बोर्ड है वही क्रिकेट को संचालित करती है, बीसीसीआई एक निजी संस्था है उसे भारतीय क्रिकेट का नाम उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने कहा कि यह याचिका तुच्छ हे,
याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि” भारत” नाम देश का प्रतीक है
भारतीय क्रिकेट टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करती है,
















Users Today : 6
Total Users : 16552
Views Today : 6
Total views : 29493
Who's Online : 1
Server Time : April 26, 2026 7:44 am