शहडोल। तीन बार तलाक-तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने वाले पति के विरुद्ध थाना जैतपुर में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और विवेचना कर रही है।
पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला का विवाह 5 नवंबर 2022 में मोहम्मद सलीम पुत्र मुस्तकीम, निवासी ग्राम केशवाही के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते उसे मायके भेज दिया गया। महिला को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।
पीड़ित ने अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय जैतपुर में प्रकरण भी प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में न्यायालय में जारी है। इसी बीच 23 दिसंबर 2025 को आरोपित पति ने पीड़ित के पिता एवं भाई के समक्ष तीन बार तलाक बोलकर विवाह समाप्त करने की बात कही।
परिजनों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपित ने अपने बयान को दोहराया। आरोपित ने यह बात सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने भी कही, जिन्होंने पुलिस के समक्ष इस घटना की पुष्टि किया है। पीड़ित ने थाना जैतपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है।
रिपोर्ट के आधार पर जैतपुर पुलिस ने आरोपित पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है। जैतपुर थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया कि आरोपित पति मो.सलीम पुत्र मुस्तकीम निवासी केशवाही के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।
सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है।आगे की वैधानिक कार्रवाई जल्द की जाएगी।पुलिस का कहना है कि कानून के तहत पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
















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