गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद यूसुफ पठान को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने वडोदरा के तंदलजा इलाके में जमीन विवाद से जुड़ी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि जिस प्लॉट पर यूसुफ पठान ने कब्जा किया है, वह नगर निगम की संपत्ति है और उन्हें इसे खाली करना होगा. ऐसे में इस संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है.
यह विवाद कई साल पुराना है. पूर्व भाजपा पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाया था कि वडोदरा नगर निगम ने वर्ष 2012 में यूसुफ पठान को एक प्लॉट आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसे राज्य सरकार को भेजा गया था. लेकिन, 2014 में गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. इसके बावजूद, यूसुफ पठान ने कथित तौर पर उस प्लॉट पर कब्जा कर लिया और वहां चारदीवारी के साथ मवेशियों के लिए शेड भी बना दिया.
















Users Today : 2
Total Users : 19485
Views Today : 2
Total views : 32940
Who's Online : 0
Server Time : August 27, 2026 12:45 am