अहमदाबाद नगर निगम मोटेरा में बने आसाराम के आश्रम को गिराने की तैयारी में है. नगर निगम में अवैध निर्माण के खिलाख सख्त कदम उठाया है. इंपैक्ट फीस के जरिए 32 अनाधिकृत ढांचों को रेगुलराइज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है. यह फैसला तब आया है जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव की योजनाओं पर आगे बढ़ रहा है. यह मामला अब अपीलीय अथॉरिटी के पास पेंडिंग है.
500 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध निर्माण किए गए हैं. नगर निगम की लीगल कमेटी ने बुधवार को इस मुद्दे पर चर्चा की और वकीलों को इस अपील का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. निगम के वेस्ट जोन के एक अधिकारी ने कहा कि आश्रम द्वारा कब्जा की गई जमीन सरकार द्वारा अलॉट की गई थी, लेकिन उस पर गैर कानूनी तरीके से निर्माण किए गए.
इंपैक्ट फीस के प्रावधानों के अनुसार, ऐसी जमीन पर अवैध ढांचों को रेगुलराइज करने के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं हैं. आश्रम का आवेदन अक्टूबर 2025 में खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद उसने आश्रम ने अपीलीय अथॉरिटी से संपर्क किया, जहां मामला अभी पेंडिंग है.
गिरेगा अवैध निर्माण
लीगल कमेटी के चेयरमैन प्रकाश गुर्जर के अनुसार साबरमती नरेंद्र मोदी स्टेडिम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट फेज II का काम होगा, जिसके विकास के लिए वेस्ट जोन की तरफ से गैर-कानूनी स्ट्रक्चर गिराने के नोटिस जारी किए गए हैं.
अधिकारियों के अनुसार, स्टेडियम के आसपास के इलाके के लिए एक मास्टर प्लान अभी तैयार किया जा रहा है. इस प्लान में भारतीय सेवा समाज, सदाशिव प्रज्ञा मंडल और संत श्री आसाराम आश्रम के पास मौजूद ज़मीनें शामिल हैं.
बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के हिस्से के तौर पर इन ज़मीनों को हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आश्रम की जमीन को 2036 के ओलंपिक के आयोजन के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है.
















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