इंदौर – अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पब संचालक भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस के मुख्य आरोपी इति तिवारी को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।
सोमवार को उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
30 अगस्त को भवानी नगर निवासी भूपेंद्र रघुवंशी ने ज़हर खाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के तीन दिन बाद इति तिवारी ने वकीलों के माध्यम से अन्नपूर्णा थाने में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
इति तिवारी ने खुद को एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी में कार्यरत बताते हुए हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट योगेश कुमार गुप्ता और अभिषेक रघुवंशी ने इसका विरोध किया।
परिवार ने कोर्ट में तर्क दिया कि भूपेंद्र के पाँच पन्नों के सुसाइड नोट में इति तिवारी की प्रताड़ना का स्पष्ट उल्लेख है। इसी आधार पर न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
















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