रायपुर: दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. वित्त विभाग ने आदेश जारी कर अक्टूबर माह का वेतन अग्रिम रूप से 17 और 18 अक्टूबर को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.
दीपावली पर अग्रिम वेतन का फैसला: राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 206(1) के तहत यह विशेष निर्णय लिया है. सामान्यत: कर्मचारियों को माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में वेतन मिलता है, लेकिन इस बार दीपावली पर्व की खुशियों को देखते हुए सरकार ने इसे पहले देने का निर्णय लिया है.

17 और 18 अक्टूबर को भुगतान: वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2025 का वेतन 17 और 18 अक्टूबर को कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाएगा. राज्य के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी वेतन देयक तैयार कर 18 अक्टूबर (शनिवार) तक कोषालय में प्रस्तुत करेंगे. इस दिन सभी कोषालय खुले रहेंगे ताकि भुगतान में कोई देरी न हो.
मजदूरी और मानदेय वालों को भी राहत: आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मजदूरी, मानदेय और पारिश्रमिक जैसे मदों में भी जरूरत के अनुसार अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा. इससे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी समय से त्योहार मनाने में सहूलियत होगी.
निगम-मंडल और आयोगों को भी निर्देश: राज्य शासन ने अपने अधीनस्थ सभी निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग और विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय स्थिति देखते हुए अग्रिम भुगतान पर विचार करने की अनुमति दी है. इससे राज्य के विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी त्योहारी राहत मिलेगी.
दीपावली से पहले ‘रोशन फैसला’: छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से करीब 5 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. वेतन के अग्रिम भुगतान से बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी रफ्तार मिलेगी. कर्मचारियों ने इस फैसले को “सरकार का सच्चा दिवाली बोनस” बताया है.
















Users Today : 5
Total Users : 17229
Views Today : 6
Total views : 30386
Who's Online : 0
Server Time : June 6, 2026 9:27 am