भोपाल। चोरी, मारपीट या फिर किसी दूसरे अपराध में पांच वर्ष में दो बार जेल पहुंचे तो आदतन अपराधी माने जाएंगे। इसके बाद पैरोल आसानी से नहीं मिलेगी। सुरक्षा के प्रबंध भी कड़े कर दिए जाएंगे। प्रदेश की जेलों के लिए पहली बार आदतन अपराधी की परिभाषा निर्धारित की जा रही है। मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम में इसका प्रविधान किया जा रहा है। अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित नियमों में इसे शामिल किया जाएगा।
बता दें कि यह अधिनियम सरकार ने लगभग एक वर्ष पहले लागू करने की तैयारी की थी, पर नियमों को अंतिम रूप अभी तक नहीं दिया जा सका है, जिससे देरी हो रही है। जेल मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित नियमों का विधि विभाग और जेल विभाग बारीकी से परीक्षण कर रहे हैं। मुख्यालय ने अधिनियम के अंतर्गत लगभग एक हजार नियम प्रस्तावित किए हैं। आदतन अपराधी के अतिरिक्त नियमों में कुछ और परिवर्तन विधि और जेल विभाग ने सुझाया है।
















Users Today : 5
Total Users : 17229
Views Today : 5
Total views : 30385
Who's Online : 0
Server Time : June 6, 2026 9:00 am