प्रेस नोट
दवाइयों की बिक्री अब केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में — म.प्र. फार्मेसी काउंसिल का निर्देश
एम पी फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए लगातार मांग की जा रही थी जिसको संज्ञान में लेते हुए मध्यप्रदेश राज्य फार्मेसी काउंसिल, भोपाल ने राज्य के सभी अस्पतालों, फार्मेसी एवं मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब दवाइयों का वितरण, बिक्री या डिस्पेंसिंग केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही की जा सकेगी।
काउंसिल द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि यह आदेश फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 एवं Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act 2023 के तहत जारी किया गया है। बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाइयों की बिक्री या वितरण किए जाने पर संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए फार्मासिस्ट का पंजीकरण निरस्त या निलंबित किया जा सकता है।
काउंसिल ने सभी फार्मेसी संचालकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और जनता को सुरक्षित एवं प्रमाणित फार्मास्यूटिकल सेवाएं प्रदान करें।
म.प्र. स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जारी अधिसूचना का सभी प्रदेश के फार्मासिस्ट साथियों ने आभार व्यक्त किया है। साथ ही सभी प्रदेश के दवा वितरण व्यवसाईयों से आग्रह किया है कि आम जनता के स्वास्थ हित में यह सार्थक प्रयास सफल हुआ है कृपया सभी आदेश का पालन करें। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित सिंह ठाकुर जी ने कहा कि यह आम जनता के स्वास्थ हित में सम्मानजनक निर्णय हुआ है प्रदेश का हर फार्मासिस्ट मानव सेवा सर्वो परि के मार्ग पर कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।
उपरोक्त जानकारी प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष हिमांशु चतुर्वेदी जी ने दी।
















Users Today : 27
Total Users : 19425
Views Today : 28
Total views : 32878
Who's Online : 0
Server Time : August 25, 2026 1:24 pm