सिंगरौली। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में जुलाई माह में घर से बाबा धाम के लिए निकले युवक अजय सोनी का अब तक कोई पता नहीं चला है.लापता युवक अजय सोनी के परिजनो के आरोप ने मामले को गंभीर और संदेहास्पद बना दिया है.
पहले पूरा घटना क्रम समझ लीजिए
20 जुलाई 2025 को – 31 वर्षीय अजय सोनी चचेरे भाई अखिलेश सोनी के साथ अपने घर देवसर से बाबा धाम के लिए निकला.20 जुलाई को ही रात में लमसरई गांव में अपनी बुआ के यहां दोनों रुके.
21 जुलाई 2025 – बुआ के घर से दोनों वाराणसी के लिए निकले.शाम लगभग 5 बजे अखिलेश ने अजय के बड़े भाई अभय सोनी को फोन पर जानकारी दी कि पटना पहुंचने वाले हैं.
22 जुलाई 2025 – अखिलेश ने अगले दिन फिर अजय के बड़े भाई अभय को फोन पर बताया कि अजय कहीं गुम गया है.
लापता अजय के परिजनो ने बताया है कि उसके पैर में घाव होने की वजह से उसने बाबाधाम जाने से मना भी किया था.जिसके बाद अखिलेश सोनी उसे समझाकर खुद बाइक चलाने की बात कहकर जबरन बाबाधाम के लिए लेकर घर से गया.
परिजनो के मुताबिक अजय के मोबाइल से 21 व 22 जुलाई को अखिलेश ने ही फोन किया था.यह बात भी अब अजय के घर वालो को संदेहास्पद लग रही है कि अजय का फोन घर से निकलने के बाद अजय के पास क्यों नहीं था.अखिलेश ने घर वापस आने के बाद अजय के बड़े भाई अभय को बताया कि उसने पटना के अठमल गोला थाने में गुमशुदगी की सूचना दी है.लेकिन परिजनो को अखिलेश की यह बात झूठी कहानी लग रही है.उसके परिजन इसे सोची समझी साजिश बताकर जांच की मांग कर रहे हैं.अजय के परिजनों को आशंका है कि अजय के साथ जरूर कोई घटना की गई है.इसमें अजय के पत्नी की मिलीभगत की भी आशंका परिजन जता रहे हैं.मामले में अवैध संबंधों की बात भी सामने आ रही है.लेकिन अजय के लापता होने के पीछे का रहस्य सामने आए इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस FIR दर्ज कर इन आरोपों की सही दिशा में जांच करे.
परिजनों ने थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय व सीएम हेल्पलाइन तक शिकायती आवेदन दिया.पटना में इस मामले में एक FIR दर्ज हो चुकी है इस कारण आज तक सिंगरौली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज नहीं की.जबकि अजय के परिजन अखिलेश पर ही अपहरण का आरोप लगा रहे हैं.पिछले 5 माह से अजय के परिजन जांच की मांग को लेकर भटकने के बाद अब उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं.उच्च न्यायालय में अजय की मां रामा देवी ने रिट याचिका लगाई है.
उच्च न्यायालय में मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता ब्रह्मेन्द्र पाठक ने जानकारी दी कि बीते 17 दिसंबर के आदेश में उच्च न्यायालय ने मामले की केस डायरी मंगाने के निर्देश देकर हलफनामे के साथ जानकारी अब तक इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी है.मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.
















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Server Time : April 27, 2026 12:31 pm