देवास जिले में दो माह के लिए धारा 163 लागू — बिना अनुमति रैली, प्रदर्शन, हथियार पर रोक
देवास, 06 नवम्बर 2025।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋतुराज सिंह ने जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे देवास जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत लागू किया गया है और यह दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश के प्रमुख बिंदु
कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, आग्नेय शस्त्र, डंडा, हॉकी, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा।
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी सभा, रैली, धरना, जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति नहीं होगा।
किसी भी व्यक्ति को एसिड, पेट्रोल, केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने या लेकर चलने की मनाही रहेगी।
बिना अनुमति सड़क या हाईवे पर जाम या यातायात में बाधा उत्पन्न करना प्रतिबंधित रहेगा।
सोशल मीडिया पर किसी धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट/संदेश साझा करना दंडनीय होगा।
छूट
कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तैनात पुलिसकर्मी व प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
उल्लंघन पर कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
















Users Today : 12
Total Users : 17236
Views Today : 13
Total views : 30393
Who's Online : 0
Server Time : June 6, 2026 2:32 pm